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मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध

रायपुर 19 नवम्बर।छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिए कल 20 नवम्बर को 72 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले मतदान के दौरान सभी मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने द्वितीय चरण के मतदान वाले 19 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग आफिसरों को इस सिलसिले में आज परिपत्र भेजकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।इसमें मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों को मतदान केन्द्रों में ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इस प्रतिबंध के उल्लंघन का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने परिपत्र में लिखा है कि कतिपय समाचार माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मतदान दिवस में व्हीव्हीपेट की पर्ची की फोटो खींचकर दिखाने पर मतदाताओं को राशि देने का प्रलोभन दिया जा रहा है।परिपत्र में कहा गया मतों की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक मतदाता और वहां उपस्थित सभी कर्मचारियों तथा मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेंटों) की जिम्मेदारी है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन की चेकिंग करने और मतदाताओं के मोबाइल फोन को जमा करने के लिए सुरक्षा बलों को  बता दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अथवा मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश ना कर सके।मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण संबंधित मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित रखा जाए।