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जोगी जाति मामले में साय एवं नेताम की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज

बिलासपुर 16 जुलाई।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व.अजीत जोगी के जाति मामले में जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट को शासन द्वारा वापस लेने के खिलाफ लगाई गई नंदकुमार साय व संतकुमार नेताम की याचिका को कल खारिज कर दिया।

जोगी के खिलाफ एक उच्च-स्तरीय छानबीन समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 22 अप्रैल और 22 जून 13 को एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जोगी ने तब इच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर बताया था कि छानबीन समिति ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया था।इसके बाद इस रिपोर्ट में खामियों का हवाला देते हुए तत्कालीन राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट वापस ले ली थी।

राज्य सरकार के इस निर्णय को धोखा करार देते हुए संतकुमार नेताम और नंदकुमार साय की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी और मांग की गई थी उस रिपोर्ट को मान्य किया जाय। याचिकाकर्ताओं ने इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 11 अक्टूबर 19 को लिखे गये पत्र को भी आधार बनाया था, जिसमें रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया को गलत बताया गया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए आरसीएस सामंत ने कल कहा कि शासन के बदल जाने से पूर्व के आदेशों, निर्णयों को किसी दूसरे राजनैतिक दल की सरकार आने पर समाप्त नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि उत्तरदायी सरकार को पूर्ववर्ती सरकार के आदेशों का सम्मान करना चाहिये।