नई दिल्ली 29 अगस्त।गृह मंत्रालय ने आज कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। पहली सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक-4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
गृह मंत्रालय के परामर्श से आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।
21 सितंबर से सौ व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, ऐसे सीमित समारोहों में फेस मास्क पहनना,उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।