नई दिल्ली 11 अक्टूबर।केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले की रिपोर्ट के,दो महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा है।
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी नये परामर्श में कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कदम उठाने में पुलिस की विफलता की जांच और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के मामले में एफ.आई.आर. अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध भी ऐसे संज्ञेय अपराधों में आते हैं।