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विक्रेताओं को मिठाई के निर्माण और वैधता तिथि बताना अनिवार्य

रायपुर 04 नवम्बर।छत्तीसगढ़ के नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रत्येक मिठाई निर्माता,होटल संचालकों को प्रतिष्ठान में निर्माण की गई मिठाईयों की निर्माण तिथि व उपयोग हेतु ‘‘बेस्ट बिफोर‘‘ दिनांक, मिठाईयों के बॉक्स ट्रे या कंटेनर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया  है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशों के मद्देनजर मिठाई व्यापारियों को मिठाईयों के ‘‘सेल्फ लाईफ‘‘  से संबंधित गाईडलाईन भी जारी की गई है।

इसके अनुसार कलाकंद, केवल एक दिन उपयोग योग्य, दूध से बनी मिठाईयां जैसे रबड़ी, रसमलाई,आदि 02 दिन उपयोग योग्य, लड्डू खोया व बर्फी आदि 04 दिन उपयोग योग्य,ड्राई फूट लड्डू,काजू कतली,घेवर 07 दिन उपयोग योग्य तथा आटा लड्डू,बेसन लड्डू,अंजीर बर्फी आदि लगभग 30 दिन उपयोग हेतु बताया गया है।

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