Sunday , January 12 2025
Home / MainSlide / रायगढ़ में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन रात्रि 9 बजे तक

रायगढ़ में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन रात्रि 9 बजे तक

रायगढ़ 08 जनवरी।छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही करने के निर्देश दिए गए है।

कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुये 21 नवम्बर  को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये रायगढ़ जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालन की अनुमति दी है।

आदेश के अनुसार होटल/रेस्टोरेंट के संचालन का समय पूर्ववत रात्रि 10 बजे तक रहेगा, किसी भी स्थिति में रात्रि 10 बजे के पश्चात संचालन करते पाये जाने पर संबंधित होटल/रेस्टोरेंट संचालनकर्ता के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। शेष शर्तें एवं निर्देश पूर्ववत जारी आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।