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अधिकतम एक हजार मतदाताओं को ही मतदान केंद्र में जाने की अनुमति

नई दिल्ली 15 मार्च।निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी के कारण अधिकतम एक हजार मतदाताओं को ही मतदान केंद्र में जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। इससे पहले, डेढ हजार मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति थी।

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों की संख्या में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कोविड मरीजों और प्रमाणित संदिग्ध संक्रमित, घर पर क्वारंटीन लोगों, दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को डाक से मत देने का विकल्प दिया गया है। साथ ही क्वारंटीन कोविड रोगियों को मतदान के अंतिम घंटे में वोट देने की अनुमति होगी।

आयोग ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ कर सभी विधानसभा सीटों पर मतदान की अवधि एक घंटा बढ़ाने का फैसला भी किया है।