नई दिल्ली 28 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह उच्च न्यायपालिका में न्यायधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में हो रहे विलंब की जांच करेगा।
न्यायमूर्ति ए.के. गोयल और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की पीठ ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय न होने के बावजूद इस मुद्दे को अनिश्चित समय तक लटकाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने कहा कि इस बारे में 2015 में आदेश आने के बाद से दो वर्ष बीत चुके हैं। न्यायालय ने एटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संविधान पीठ ने केन्द्र सरकार को प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से नई प्रक्रिया तय करने का निर्देश दिया था। केन्द्र और कॉलेजियम के बीच लंबे समय से इस मसले को लेकर गतिरोध बना हुआ है।
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