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सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियम स्कूली पाठ्यक्रम में होंगे शामिल

रायपुर 24 नवम्बर।छत्तीसगढ़ में पहली से 10वीं कक्षा तक में अनिवार्य रूप से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों को शामिल किया जाएगा।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में आज यह जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सड़क दुर्घटना के कारणों की समीक्षा और सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जंक्शन जहां दुर्घटना अधिक हो रहे है, जिलेवार सघन अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही करें।

उऩ्होने कहा कि प्रदेश में आम नागरिकों को हेलमेट, सीटबेल्ट का उपयोग करने तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपाल के जरिए नागरिकों को सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए जागरूक करें। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से कहा कि जिलों में सड़क सुरक्षा के लिए जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से किया जाना चाहिए। प्रत्येक महीने में जिले स्तर पर सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक होनी चाहिए।

श्री जैन ने निर्देश दिए कि यातायात के नियमों के प्रति विद्यार्थियों एवं पालकों में अधिक जागरूकता लाने के लिए क्विज प्रतियोगिता जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर पर इसका आयोजन समय-समय पर होता रहना चाहिए और विजेता को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। पशु पीड़ित सड़कों एवं चौक-चौराहों का चिन्हांकित कर जन सामान्य की सड़क सुरक्षा को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का दूसरे राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने के भी निर्देश दिए, जहां सड़क दुर्घटना में कमी आयी है।
अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि राज्य में विद्यालयों में कक्षा पहली से दसवीं तक में अनिवार्य रूप से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों को शामिल किया जाएगा।बैठक में परिवहन विभाग के अंतर्गत नए मोटरयान अधिनियम के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति, ओव्हरलोड वाहनों की कार्यवाही, सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकने के अन्य उपाय पर चर्चा हुई।

बैठक में सचिव लोक निर्माण सिद्धार्थ कोमल परदेशी, अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, एडिशनल डीजी ट्रैफिक प्रदीप गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।