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कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम निर्णय

रायपुर 08 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में चालू वित्त वर्ष के द्वितीय अनुपूरक का जहां अनुमोदन किया गया वहीं कई अन्य अहम निर्णय लिए गए।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क  वितरण करने का निर्णय लिया गया हैं। इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।

उन्होने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी ‘‘द‘‘ में रियायती दर पर विभागीय लैंड बैंक की (औद्योगिक पार्कों/ क्षेत्र के लिए हस्तांतरित भूमि को छोड़कर), अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया।

बैठक में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का जहां निर्णय लिया गया,वहीं कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्था के बसों के संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 20 से 31 दिसम्बर 21 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री के अनुमोदन का बैठक में जहां अनुसमर्थन किया गया,वहीं डीजल के मूल्य पर वृद्धि होने के कारण संविदा वाहन एवं प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया।

बैठक में आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों/कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण में आबंटित शासकीय भूमि को एक रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण को रायपुर के कटोरा तालाब पुरैना, अमलीडीह, तेलीबांधा, रायपुरा, बोरियाखुर्द, सरौना, हीरापुर, देवेन्द्र नगर, पंडरीतराई, फाफाडीह सहित अन्य स्थानों पर कुल 162.31 एकड़ रकबा पट्टे पर आबंटित है, जिसमें से 158.50 एकड़ आवासीय प्रयोजन तथा 3.81 एकड़ की व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि है।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का जहां अनुमोदन किया गया,वहीं गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था/फर्म को भी विक्रय के लिए सम्मिलित करने तथा योजना अंतर्गत प्रावधानित बजट में 0.5 प्रतिशत प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया।