रांची 21 फरवरी।केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े अंतिम मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को आज पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने लालू पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी से जुडा है।
इस मामले से जुड़े अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई। 38 दोषियों की सूची में लालू प्रसाद के अलावा मोहम्मद सईद, आरके राणा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को सबसे अधिक सजा दी गई है।त्रिपुरारी मोहन प्रसाद पर अधिकतम दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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