बेंगलुरू 15 मार्च।कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को आज खारिज कर दिया।
न्यायालय ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि पांच फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता।हिजाब विवाद इस वर्ष जनवरी में उडुप्पी जिले से शुरू हुआ था और राज्य के अन्य भागों में फैल गया।
कर्नाटक सरकार ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को यूनिफार्म पहननी चाहिए और इस मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति का फैसला आने तक हिजाब और भगवा शॉल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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