वाराणसी 24 मई।ज्ञानवापी मुद्दे की सुनवाई करते हुए वाराणसी जिला न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया है।
मस्जिद समिति ने कहा है कि यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को एक सप्ताह के भीतर सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया।
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