MainSlideदेश-विदेश

दिल्ली सरकार के मुआवजा दिये जाने की घोषणा को चुनौती की याचिका खारिज

नई दिल्ली 04 मार्च।दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्‍तर पूर्वी दिल्‍ली हिंसा के पीडितों को दिल्‍ली सरकार द्वारा मुआवजा दिये जाने की घोषणा को चुनौती दी गई थी।

मुख्‍य न्‍यायाधीश डी एन पटेल और न्‍यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि मुआवजा निर्दोष लोगों को दिया जा रहा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पीठ ने कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है, जिसमें अदालत हस्‍तक्षेप नहीं करेगी।

उच्‍च न्‍यायालय ने दिल्‍ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मुआवजा केवल हिंसा पीडितों को ही दिया जाए।

 

Related Articles

Back to top button