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गुर्जरों को आरक्षण देने का कानून बनाने से नही रोक सकता न्यायालय – सुको

नई दिल्ली 16 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में गुर्जर तथा अन्य समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण देने का कानून बनाने से राज्य सरकार पर रोक लगाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर तथा न्यायमर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राजस्थान सरकार की इस दलील को स्वीकार किया कि अदालत विधायी प्रक्रिया को नहीं रोक सकती।

पीठ ने इसके साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि जब तक राजस्थान उच्च न्यायालय आरक्षण के मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता, नये कानून के अंतर्गत आरक्षण का लाभ देने का कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाया जाएगा।

गुर्जर तथा अन्य समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण देने के राज्य सरकार के विधेयक पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने नौ नवम्बर को रोक लगा दी थी।