हैदराबाद पुलिस ने 16 साल की लड़की के गैंगरेप केस में 600 पेज की चार्जशीट दायर की है। जुबली हिल्स पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) और नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की। माना जा रहा है कि पांच आरोपियों के नाबालिग होने के कारण उनका मुकदमा किशोर अदालत में चलेगा। सउद्दीन मलिक (18) नाम के छठे आरोपी का केस आपराधिक अदालत में चल सकता है।
इस गैंगरेप मामले में पकड़े गए चार नाबालिग लड़कों को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने मंगलवार को जमानत दे दी। अधिकारियों ने बताया कि जेजेबी ने चार नाबलिग आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। आरोपियों को जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अधिकारी के सामने प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को हाजिरी लगाने की शर्त रखी है। साथ ही पांच-पांच हजार के दो मुचलकों पर जमानत दी गई है।
क्या है पूरा मामला?
नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर छह लोगों ने गैंगरेप किया था, जिनमें पांच नाबालिग थे। इन लोगों ने 28 मई को पीड़िता को एक हाई प्रोफाइल क्लब से अगवा करने के बाद दुष्कर्म को अंजाम दिया था। जुबली हिल्स पुलिस ने गैंगरेप के तीन दिन बाद 31 मई को FIR दर्ज की थी।
प्राथमिकी में पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पब में नाबालिग लड़की को अपनी मर्सिडीज बेंज कार में बैठने के लिए मजबूर किया। वहां से उसे पेस्ट्री की दुकान तक ले गया, जहां उसे टोयोटा इनोवा में बैठाया गया। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया।
इन धाराओं के तहत दर्ज है केस
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना) और 376 (अपहरण) के अलावा पोक्सो अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। कार में जाते समय पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया गया है।
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