नई दिल्ली 23 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भट्टी के तेल और पेट कोक के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार की अधिसूचना में बदलाव करने से इंकार कर दिया है।
न्यायालय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एन.टी.पी.सी. की एक याचिका पर कल सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था कि निगम कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति कर रहा है और भट्टी के तेल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने से काम बंद हो जाएगा।
इससे पहले केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तीन राज्यों में अगले आदेश तक पेट कोक और भट्टी के तेल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है।
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