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उच्चतम न्यायालय ने योगी पर मुकदमा चलाने की याचिका की खारिज

नई दिल्ली 26 अगस्त।उच्‍चतम न्‍यायालय ने उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को राहत देते हुए उन पर मुकदमा चलाने की याचिका खारिज कर दी है।

प्रधान न्‍यायाधीश एन वी रमना, न्‍यायमूर्ति हिमा कोहली और न्‍यायमूर्ति सी टी रवि कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप से जुड़ा है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि योगी आदित्‍यनाथ ने 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में बैठक के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था।