नई दिल्ली 27 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने के मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उसकी संविधान पीठ एक साथ सुनवाई करेगी, क्योंकि पीठ ने दिल्ली और केन्द्र के विवाद मामले में सुनवाई समाप्त कर ली है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ वाली तीन न्यायधीशों की पीठ ने कहा है कि इस मामले में अंतरिम आदेश केवल संविधान पीठ ही पारित करेगी।
आधार योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता कल्याणकारी योजनाओं से आधार को जोड़े जाने के सरकार के फैसले पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए दबाव बना रहे थे।
इस बीच, केंद्र ने पीठ को बताया है कि सरकार, योजनाओं को आधार से जोड़ने की निर्धारित तारीख में विस्तार करते हुए इसे अगले वर्ष 31 मार्च तक करना चाहती है।
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