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छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूर्व CM अजीत जोगी की बहू के जाति प्रमाणपत्र को किया रद्द.. 

छत्तीसगढ़ पुलिस ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसी) के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनपर मुंगेली जिले में फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को लेकर केस दर्ज किया गया है। अक्टूबर 2020 में मुंगेली जिला प्रशासन ने ऋचा जोगी के एसटी प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। इसे उन्होंने जुलाई 2020 में प्राप्त किया था और उन्हें इसे लेकर जवाब देने को कहा था। बाद में इस मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा एक उच्च-स्तरीय प्रमाणन जांच समिति का गठन किया गया, जिसने जून 2021 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि उनके द्वारा प्राप्त जाति प्रमाणपत्र कानूनी नहीं है और ऋचा जोगी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। बुधवार को मुंगेली जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी कल्याण विभाग ने मुंगेली पुलिस को पत्र लिखकर ऋचा जोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। मुंगेली के पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने कहा, ‘आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र के आधार पर हमने बुधवार को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक स्थिति प्रमाणन विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।’ एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, इससे पहले एक उच्च-स्तरीय प्रमाणन जांच समिति ने अमित जोगी के आदिवासी जाति प्रमाणपत्र को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उनके पिता स्वर्गीय अजीत जोगी का आदिवासी के रूप में जारी प्रमाणपत्र अगस्त 2020 में रद्द कर दिया गया था। इसी आधार पर ऋचा जोगी के प्रमाणपत्र को भी रद्द किया गया है। इस बीच, ऋचा जोगी ने एक बयान में कहा कि उनके जाति प्रमाणपत्र का मामला अदालत में लंबित है और कांग्रेस सरकार डरी हुई है क्योंकि उन्हें ‘जोगी जनाधिकार यात्रा’ के जरिए भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा, ‘मैं इस अवैध एफआईआर को कोर्ट में चुनौती दूंगी और कांग्रेस सरकार के सामने नहीं झुकूंगी।’