
मुबंई 25 दिसम्बर।भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने देश के सभी बैंकों से एक जनवरी तक मौजूदा लॉकर उपभोक्ताओं के साथ लॉकर समझौते का नवीनीकरण करने को कहा है।
आरबीआई के निर्देश के अनुसार सभी मौजूदा लॉकर उपभोक्ताओं को लॉकर समझौते का नवीकरण कराने के लिए अपनी पात्रता का सबूत देना होगा। उन्हें एक निश्चित दिनांक से पहले अपने समझौते का नवीनीकरण कराना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 21 में जारी दिशानिर्देशों को पहली बार संशोधित किया है।
आरबीआई ने सभी बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास द्वार पर तथा बैंक के साझा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है। सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉडिंग कम से कम एक सौ अस्सी दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक समझौतों में कोई भी अनुचित प्रावधान या शर्त नहीं होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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