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सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली 20 दिसम्बर।दिल्‍ली की एक अदालत ने आज एक समय के चर्चित पूर्व टेलीवि‍जन धारावाहिक प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को अपनी पत्‍नी अंजू की 17 साल पहले हुई हत्‍या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।

अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति एस के मलहोत्रा ने इलियासी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अदालत ने पिछले शनिवार उसे अपनी पत्‍नी की हत्‍या का दोषी करार दिया था।अदालत ने उसे अंजू के माता-पिता को मुआवजे के रूप में दस लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है।

अंजू इलियासी की 11 जनवरी, 2000 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।उनके शरीर पर चाकू से वार किए जाने के जख्म थे।शुरुआत में अंजू की मौत को खुदकुशी समझा गया।लेकिन कुछ महीने बाद अंजू की मां और बहन ने एसडीएम के समक्ष बयान दिया कि सुहैब ने अंजू को खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया।फिर अंजू की मां की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में सुहैब पर हत्या का केस चलाए जाने का आदेश दिया था।