MainSlideदेश-विदेशबाजार

महाराष्ट्र में दुकानें, होटल और मॉल खुले रह सकते हैं 24 घंटे

मुबंई 21 दिसम्बर।महाराष्ट्र के श्रम मंत्री संभाजी नीलांगेकर पाटिल ने कहा हैं कि राज्य में दुकानें, होटल और मॉल अब हफ्ते में 24 घंटे खुले रह सकते हैं लेकिन शराब की दुकानों और डिस्को पर यह कानून लागू नहीं होगा।

श्री पाटिल ने आज बताया कि महाराष्ट्र के नए कानून के अनुसार भीड़ वाले या सार्वजनिक स्थाननों पर दुकानों, मॉल और होटलों को 24 घंटे खुला रखा जा सकता है। यह विधेयक पिछले सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधायिका द्वारा पारित कर दिया गया था।

इसके अनुसार छोटे प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन संबंधित प्राधिकरण से ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।यह छोटे और मध्यम आकार के प्रतिष्ठानों को छूट देता है, जिनके पास दस से कम श्रमिक या घर से काम करने वाले कर्मचारी हैं।

Related Articles

Back to top button