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टू जी घोटाले में सीबीआई अदालत ने ए राजा और कनिमोई को किया बरी

नई दिल्‍ली  21 दिसम्बर।पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के समय के बहुचर्चित  2जी घोटाले मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई विशेष अदालत ने आज पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके राज्यसभा सांसद कनिमोई समेत 17 आरोपियों को बरी कर दिया।

आरोपियों के वकील विजय अग्रवाल ने फासले की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि सीबीआई आरोप साबित करने में नाकाम रही है इसलिए जज ने सभी को बरी कर दिया।अदालत ने तीन मामलों की सुनवाई की जिसमें दो सीबीआई और एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है।अदालत का फैसला आते ही कनिमोई रोने लगी।

पहले सीबीआई केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के अलावा डीएमके के राज्यसभा सांसद कनिमोई, पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए. राजा के तत्कालीन निजी सचिव आरके चंदौलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका, यूनिटेक कंपनी के एमडी संजय चंद्रा, कुशेगांव फ्रूटस एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के आसिफ बलवा व राजीव अग्रवाल, कलाईगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी के अलावा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी गौतम जोशी, सुरेंद्र पिपारा, हरि नैयर आरोपी हैं।इसके अलावा तीन कंपनियों स्वान टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) को भी आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने अक्टूबर 2011 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से लेकर आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, फर्जीवाडा, फर्जी कागजात बनाने, पद का दुरुपयोग, सरकारी दुराचरण आदि के आरोप तय किए थे।अप्रैल 2011 में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने कहा था कि ‘2जी स्पेक्ट्रम से जुड़े 122 लाइसेंस गलत तरीके से आवंटित किए गए, जिससे सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2012 में सभी लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

अदालत ने सीबीआई की ओर से 154 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और नीरा राडिया शामिल हैं।सीबीआई के दूसरे मामले में एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया व अंशुमान रुइया, लूप टेलीकॉम के प्रमोटर किरण खेतान व उनके पति आईपी खेतान और एस्सार ग्रुप के निदेशक विकास श्राफ शामिल हैं।

अदालत के फैसले के बाद पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्‍बल ने कहा कि 2जी स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन पर हमारा ‘जीरो लॉस’ का दावा सिद्ध हो गया और ये मामला संसद में उठाएंगे। उन्‍होंने कहा कि आज मेरी बात सिद्घ हो गई है कि कोई करप्‍शन और कोई घाटा नहीं था। अगर घोटाला है तो झूठ का स्‍कैम है,विपक्ष और विनोद राय के झूठ का है. विनोद राय को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए।