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बिलासपुर शहर के कुछ क्षेत्रों में छह माह तक के लिए धारा 144 लागू

बिलासपुर 26 दिसम्बर।बिलासपुर के कलेक्टर ने नेहरू चौक से जिला न्यायालय तक के मार्ग पर धारा 144 लागू करने के साथ ही 4 से 5 व्यक्तियों से अधिक जुलूस के रूप में इस क्षेत्र में एवं कार्यालय परिसर में प्रवेश और एकत्र होना प्रतिबंधित कर दिया है।

कलेक्टर पी दयानंद ने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया है।कलेक्टर ने कहा कि शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस के लिये शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से विचार-विमर्श कर जल्द ही नया स्थान चिह्नांकित करने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही नया धरना स्थल चयन कर जानकारी दी जायेगी।

प्रतिबंध का आदेश 23 दिसंबर 2017 को कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया एवं आगामी 6 माह के लिये प्रभावशील रहेगा।