अगरतला 27 दिसम्बर।त्रिपुरा में स्कूल शिक्षा विभाग ने लगभग 10 हजार सरकारी शिक्षकों को उनकी नियुक्ति में अनियमितताओं को लेकर बर्खास्तगी के आदेश जारी किये हैं।
इन शिक्षकों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हटाया गया है।बर्खास्त शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र जारी किये गए हैं।तदर्थ नियुक्ति एक जनवरी से 30 जून 18 तक मान्य होगी।
स्कूल शिक्षा निदेशक यूके चाकमा ने बताया कि करीब 9 हजार चार सौ शिक्षकों को ये पत्र जारी किए गए। जबकि अन्य शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस साल मार्च में त्रिपुरा सरकार को निर्देश दिया था कि इस साल 31 दिसम्बर तक 10,323 शिक्षकों को नौकरी से हटाये। इन शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में दर्शायी गई योग्यताओं का पालन नहीं किया गया था।
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