नई दिल्ली 16 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सीबीआई के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एच लोया की मृत्यु से जुड़े सभी दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराए।
अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के न्यायाधीश लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित कुछ कागजात बंद लिफाफे में आज सौपें जाने के बाद न्यायालय ने यह निर्देश जारी किया है।पीठ ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है।
उल्लेखनीय हैं कि एक दिसंबर 14 को नागपुर में अपने एक साथी की बेटी की शादी के दौरान न्यायाधीश लोया की मृत्यु कथित रूप से दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी।सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामला श्री लोया के पास ही था।