बेमेतरा 11 अप्रैल।छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर में गत शनिवार को हुई साम्प्रदायिक हिंसा में एक युवक की मौत और आज गांव के दो और लोगो के शव मिलने के बाद उत्पन्न हालात के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने आज जारी आदेश में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण बेमेतरा जिले में जूलूस धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।इस आदेश के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा और न ही एक साथ चलेंगे।
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पॉप्लेट, पर्चे सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार से कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी भी प्रकार से तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो।
यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा तथा आज से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।