चंडीगढ़ 17 जनवरी।पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह के मुख्य प्रधान सचिव पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी सुरेश कुमार की नियुक्ति को रद्द कर दिया है।
उच्च न्यायालय में मोहाली निवासी रमनदीप सिंह ने याचिका दाखिल कर सुरेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा 17 मार्च 17 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी सुरेश कुमार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्ति देना नियमों व प्रावधानों के खिलाफ है।यह एक कैडर का पद है और इस पर केवल आईएएस अधिकारी की ही नियुक्ति हो सकती है।
उच्च न्यायलय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुरेश कुमार की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि विशेष पद सृजित कर सुरेश कुमार को पब्लिक ऑफिस संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई।ऐसे में उनकी नियुक्ति को सही करार देने के लिए राज्य सरकार की दलीलें काफी नहीं हैं।
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