MainSlideखास ख़बरछत्तीसगढ़

उच्चतम न्यायालय ने आईएएस अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

रायपुर 28 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे की प्रवर्तन निदेशालय(ईडी)के द्वारा संभावित गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति संजय किशन कौल एवं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमन उल्ला की दो सदस्यीय खंडपीठ ने श्री टुटेजा और उनके पुत्र द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया।श्री टुटेजा एवं उनके पुत्र ने पीएसएलए की धारा 50 एवं 63 के प्रावधानों को चुनौती दी है।इन प्रावधानों के तहत ही ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है।

श्री टुटेजा के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि ईडी ने उनके पक्षकारों के खिलाफ किस आधार पर कार्रवाई की है,इसकी जानकारी नही दी है।ईडी के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह गंभीर स्कैम का मामला है।पीठ ने ईडी के अधिवक्ता से कहा कि आपने प्रक्रियागत त्रुटि की है,और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।पीठ ने कहा कि यह प्रकरण सुनवाई योग्य है।

पीठ ने श्री टुटेजा एवं उनके पुत्र की गिरफ्तारी और अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ईडी की जांच में सहयोग करते रहेंगे।मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होंगी।

 

 

Related Articles

Back to top button