तिरूवंतपुरम 09 मई।केरल उच्च न्यायालय ने रविवार को हुई मल्लपुरम जिले के तनूर में यात्री नाव त्रासदी में 22 लोगों की मृत्यु होने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में आरंभिक प्रतिवादियों के रूप में राज्य के मुख्य सचिव, मल्लपुरम जिले के कलेक्टर, जिले के पुलिस प्रमुख, अलपुझा पत्तन अधिकारी और बेपुर के वरिष्ठ पत्तन सरंक्षक की सूची तैयार की है।
न्यायाधीश दीवान रामचन्द्रन और शोभा अन्नम्मा एपेन की खण्डपीठ ने मल्लप्पुरम जिला कलेक्टर को शुक्रवार तक इस दुर्घटना पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।