 रांची 24 जनवरी।झाऱखंड के रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले के एक मामले में पांच पांच वर्ष के कारावास एवं पांच पांच लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
रांची 24 जनवरी।झाऱखंड के रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले के एक मामले में पांच पांच वर्ष के कारावास एवं पांच पांच लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष अदालत ने इनके अलावा लोक लेखा समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश शर्मा को भी चाइबासा कोषागार से 37 करोड़ रूपये से भी अधिक राशि अवैध रूप से निकालने के मामले में पांच-पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई है।उन पर पांच-पांच लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
लालू प्रसाद को चारा घोटाले में तीसरी बार सजा दी गई है और फिलहाल वे रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। चाइबासा कोषागार के करीब 38 करोड़ रूपये के अवैध निकासी के इस मामले में जिन अन्य लोगो को दोषी पाया गया है उनमें पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, आर.के. राणा जैसे नाम शामिल हैं। जबकि पूर्व आई.एस. अधिकारियों में मूलचंद सिंह, महेश प्रसाद तथा सजल चक्रवर्ती प्रमुख हैं।
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