
रायपुर, 16 जून।केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट को निर्धारित कर राज्यों को इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके मद्देनजर सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसका पालन करवाने का निर्देश दिया हैं। खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए 3000 टन का स्टॉक लिमिट तय किया गया है। इसी प्रकार रिटेलर (प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन), बिग चेन रिटेलर (प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन) और उनके सभी डिपो पर 3000 टन स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है।
इसी तरह प्रोसेसर्स (वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो) स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है।पत्र के अनुसार स्टॉक सीमा के लिए संबंधित विधिक इकाईयां भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी और यदि उनके पास निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में करें।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India