नई दिल्ली 09 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राम जन्मभूमि विवादित स्थल मामला पूरी तरह से जमीन का विवाद है और इसे सामान्य ढंग से ही निपटाया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने कल अयोध्या विवाद पर अंतिम सुनवाई शुरू की।घंटे भर चली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पहले उनकी दलीलें सुनी जाएंगी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस विवाद के पक्षकार थे।न्यायालय ने कहा कि इस मामले में बाद में पक्षकार बने लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले यह केवल जमीन से जुड़ा विवाद था।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस ए नजीर की विशेष पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 2010 के फैसले पर दीवानी अपीलों की सुनवाई कर रही है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो-एक के बहुमत से आदेश दिया था कि विवादित जमीन को तीन पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बांट दिया जाए।
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