
नई दिल्ली/वाराणसी 24 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के द्वारा एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर ज्ञानवापी मस्जिद के आज सुबह से शुरू किए गए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है।
उच्चतम न्यायालय ने यह सर्वेक्षण 26 जुलाई शाम चार बजे तक के लिए रोक दिया।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) ने आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सुबह से सर्वेक्षण शुरू किेया था।ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की एक अदालत के निर्देश के बाद सर्वेक्षण किया जा रहा था।
एएसआई का दल आज सुबह करीब सात बजे सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंचा। सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के उददेश्य से किया जा रहा था कि क्या यह मस्जिद एक मंदिर के अवशेषों पर बनी है।
इस बीच, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में सुरक्षा कडी कर दी गई है। तीन दिन पहले अजय कृष्ण विश्वेश की स्थानीय अदालत ने एएसआई को विवादास्पद वाजूखाना इलाके को छोड़कर परिसर के सर्वेक्षण की संभावना का पता लगाने का आदेश दिया था और मामले की अगली सुनवाई के दिन 04 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।
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