Wednesday , November 26 2025

शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत मिलेगा प्रवेश

 रायपुर, 07 अगस्त।छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत प्रवेश मिलेगा।मंत्रि परिषद द्वारा आज इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में आदेश जारी हो गए है।

    सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार महाअधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अभिमत पत्र 03 अगस्त 23 के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक S.L.P.(C)No.19668/2022 दिनांक 01 मई को नियुक्ति के संदर्भ में दिए गए अंतरिम राहत के अनुरूप ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में भी आरक्षण अंतरिम तौर पर लागू करने की बात कही गई है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय में इस सम्बन्ध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

  पत्र में शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, सभी संभागीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने सुनिश्चित करने को कहा गया है।