इस्लामाबाद 09 मार्च।पाकिस्तान के एक विशेष ट्राईब्यूनल ने सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ को 2007 में देश में इमरजेंसी लगाने और देशद्रोह के अपराध में गिरफ्तार करके उसकी सम्पत्तियां जब्त कर ली जाए।
मुशर्रफ पर मार्च 2014 में इमरजेंसी लगाने के कारण देशद्रोह के आरोप सिद्ध हुए थे। इमरजेंसी में बड़ी अदालतों के कई न्यायाधीशों को नजरबंद किया गया था और सौ से ज्यादा जजों को बर्खास्त कर दिया गया था।
पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आठ महीनों में इस मामले की पहली सुनवाई की है।
मुशर्रफ मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़कर दुबई चला गया था और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या और कई अन्य आपराधिक मामलों में भी पाकिस्तान को मुशर्रफ की तलाश है।