नई दिल्ली 15 मार्च।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी से छूट की अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले यह छूट 20 मार्च तक थी।
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और आई.एस. मेहता की पीठ ने इस दलील के बाद अवधि बढ़ाने का फैसला किया कि इस मामले में कार्ति के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल 20 मार्च को उपलब्ध नहीं रहेंगे।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया घोटाले में अभी तिहाड़ जेल में हैं।
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