तिरूवंतपुरम 25 मार्च।केरल में राष्ट्रीय जांच अन्वेषण (एनआईए)की विशेष अदालत ने आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट के लिए भर्ती मामले में एक महिला को सात वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश एस. संतोष कुमार ने यासमीन मोहम्मद ज़ाहिद को गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। विशेष अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिहार की यासमीन इस मामले में दूसरी अभियुक्त है।
पिछले वर्ष अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के नाम आरोप पत्र दायर किया गया था।राशिद पर कासरगोड के कई युवाओं को इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है।
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