Wednesday , December 25 2024
Home / खास ख़बर / पंजाब: 1158 असिस्टैंट प्रोफैसरों की भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश…

पंजाब: 1158 असिस्टैंट प्रोफैसरों की भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश…

चंडीगढ़: पंजाब के कालेजों में 1158 सहायक प्रोफैसरों की भर्ती मामले में पंजाब सरकार को बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने बिना कोई राहत दिए सुनवाई स्थगित कर दी है। सरकार की ओर से डबल बैंच के समक्ष मांग की गई है कि जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, उन्हें ज्वाइन करवाने की अनुमति दी जाए। कुलविंद्र सिंह ने एडवोकेट जगतार सिह सिद्धू के माध्यम से याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकारने सरकारी कालेजों में असिस्टैंट  प्रोफैसर पद के लिए विज्ञापन निकाला था।

विज्ञापन के अनुसार अनुबंध शिक्षक के तौर पर प्रतिवर्ष अनुभव के लिए अधिकतम 5 अंक देने का प्रावधान रखा था। बाद में पंजाब सरकार ने इसमें परिवर्तन कर नियम बनाया कि कालेजों में सेवा देने वाले शिक्षकों को ही अनुभव के अंक का लाभ मिलेगा। विज्ञापन जारी करने के बाद शर्तों में सरकार बदलाव नहीं किया जा सकता लेकिन सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर बदलाव किए, इसलिए इस प्रावधान को खारिज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद इस आदेश को डबल बैच में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद बेंच ने सिगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी थी।