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उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र मामले की सुनवाई शुरू

नई दिल्ली 24 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय में आज शिवसेना,राष्ट्रवादी कांग्रेस-पार्टी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है।इन दलों ने याचिका में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के निर्णय को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति एन.वी. रामन्ना,अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ इस याचिका पर सुबह साढ़े 11 बजे सुनवाई शुरू हुई।याचिका में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के निर्णय को रद्द करने और विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए 24 घंटे के भीतर तत्काल सदन में शक्ति परीक्षण कराने की मांग की गई है।

शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी ने उनकी याचिका में आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने पक्षपात कर भाजपा के सत्ता में अवैध कब्जे में खुद को मोहरा बनने दिया है।तीनों पक्षों ने वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर की गई याचिका में दावा किया है कि अल्पसंख्यक भाजपा सरकार स्थापित करने में राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक है, और सेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है। तीनो पार्टियों ने एक अलग आवेदन दायर कर विधानसभा के विशेष सत्र के लिए विधायकों के शपथ ग्रहण और फ्लोर टेस्ट के लिए निर्देश देने की भी मांग की है।