रायपुर, 20 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद भी जिन पर काम शुरू नही हुआ है उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
खनिज विभाग द्वारा इसके साथ ही डीएमएफ के सम्बन्ध में नये निर्देश जारी किए गए हैं। जिला खनिज संस्थान न्यास/शासी परिषद को ऐसे अप्रारंभ कार्य की फिर समीक्षा करने उसके उपरान्त ही निर्णय/अनुमोदन अनुसार ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।
जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा शासी परिषद के बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कोई भी नये कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने को कहा गया है।इसके साथ ही संबंधित जिले के सभी नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को तत्काल सूचित किया जाए।विधानसभा सदस्य शासी परिषद के पदेन सदस्य है।
खनिज विभाग ने संबंधित जिले के ऐसे नामांकित जनप्रतिनिधियों/सदस्यों जिनकी कालावधि 03 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके स्थान पर नये नामांकन किए जाने को भी कहा गया हैं।