सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार को दुष्कर्म के मामले में 25 वर्ष के कारावास की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने दुद्धी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
रामदुलार को 15 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत दो वर्ष से अधिक की सजा होते ही रामदुलार की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने 15 दिसंबर से पद रिक्त घोषित कर दिया है।
विधानसभा की ओर से सीट रिक्त घोषित करने की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को भी भेज दी है। अब निर्वाचन आयोग की ओर से दुद्धी सीट पर उप चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी।
भाजपा विधायक को 25 साल की सजा, दस लाख जुर्माना
नाबालिग से दुष्कर्म में सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 15 दिसंबर को 25 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर दोषी विधायक को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी तरह दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने के मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई गई। पांच हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की पूरी राशि दुष्कर्म पीड़िता को दी जाएगी।
नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें रामदुलार गोंड को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में रामदुलार को भाजपा से टिकट मिला और वह जीत गया, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म मामले की सुनवाई एमएपी-एमएलए कोर्ट में शुरू हुई।
एमपी-एमएलए कोर्ट के प्रभारी और अपर जिला जज एहसानुल्लाह खां ने मामले की सुनवाई करते हुए गत 12 दिसंबर को रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। अदालत ने आदेश के लिए 15 दिसंबर की तिथि तय की थी। 15 दिसंबर को दोपहर एक बजे मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने कुछ देर में आदेश सुना दिया। जब आदेश सुनाया गया, तब दोषी विधायक को जेल से अदालत लाया गया था।