नई दिल्ली 01 मई।उच्चतम न्यायालय ने बच्चों के प्रति यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई के बारे में सभी उच्च न्यायालयों को कई निर्देश जारी किये हैं।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालयों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई और फैसले विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में हों।
न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को यह भी कहा है कि वे सुनवाई करने वाली अदालतों को निर्देश दें कि बाल यौन अपराध सुरक्षा अधिनियम-पोक्सो के तहत मामलों की सुनवाई अनावश्यक रूप से न टाली जाये। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड भी पीठ में शामिल हैं।
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