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छत्तीसगढ़ में महापौर एवं अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से

रायपुर, 15 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से तथा पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराये जाने पर मंत्रिमंडल की उपसमिति ने सिफारिश करते हुए मुहर लगा दी है।

प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए चुनाव की प्रणाली तय करने सहित अन्य निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया है।उपसमिति की आज यहां मंत्रालय महानदी भवन के मीटिंग हॉल में बैठक हुई जिसमें महापौर और अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने की सिफारिश करते हुए इस पर मुहर लगा दी है।इसी के साथ उप समिति ने पार्षद पद के लिए चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की सिफारिश की है। इसके अलावा उपसमिति ने नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से और दलीय तरीके से कराए जाने की भी सिफारिश की है।

उप समिति ने बैठक में पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव व्यय की सीमा के लिए भी अनुशंसा की है। जिसके अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या के नगर निगम में पांच लाख रूपए, 3 लाख से कम जनसंख्या के नगर निगम में तीन लाख रूपए, नगर पालिका परिषद के लिए 1 लाख 50 हजार रूपए तथा नगर पंचायत के लिए 50 हजार रूपए तक प्रत्याशी चुनाव में खर्च कर सकता है। उपसमिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जाएगा।

बैठक में आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया और वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर मौजूद रहे।

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