नई दिल्ली 10 मई।उच्चतम न्यायालय ने आधार की संवैधानिक वैधता और इससे संबंधित कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सभी सम्बद्ध पक्षों से इस विषय पर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
पिछले चार महीनों के दौरान 38 दिनों की लम्बी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आज इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
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