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कस्टम मिलिंग घोटाला: रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से जमानत

बिलासपुर, 13 जनवरी।छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख आरोपियों में शामिल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को जमानत प्रदान कर दी है। इस आदेश के साथ ही दोनों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

   बचाव पक्ष के अधिवक्ता हर्षवर्धन परघनिया ने बताया कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) द्वारा दर्ज कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में सभी तथ्यों, दस्तावेजों और दलीलों पर विस्तार से सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दोनों आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थे।

  इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के एक अन्य बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में भी हाईकोर्ट ने अहम राहत दी है। इस केस में आरोपी मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी जमानत मिल गई है। बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपियों को आगे हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए दोनों मामलों में आरोपियों को जमानत देने का आदेश पारित किया। इन फैसलों को राज्य के चर्चित आर्थिक अपराध मामलों में कानूनी मोर्चे पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

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