नई दिल्ली 03 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि किसी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त नही किया जाय।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों से पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम केन्द्रीय लोक सेवा आयोग(यूपीएससी)को भेजने का भी निर्देश दिया है।पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ भी शामिल हैं।
पीठ ने कहा कि नाम मिलने पर यूपीएससी तीन सर्वाधिक उपयुक्त अधिकारियों के नाम चुनकर राज्यों को भेजेगी जो इनमें किसी एक को पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकेगा। पीठ ने यह भी कहा कि यह भी ध्यान रखा जाए कि जिस अधिकारी को पुलिस महानिदेशक बनाया जा रहा है उसका पर्याप्त सेवाकाल शेष हो।
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