नई दिल्ली 31 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 35 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।
केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर अनुच्छेद 35 ए के विरूद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि अनुच्छेद 35 ए पर किसी तरह की बहस और चर्चा का सीधा असर राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर पड़ेगा।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चुनाव शांति से संपन्न होने दें क्योंकि अगर कोई संवेदनशील मुद्दा उठेगा तो कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक आठ चरण में होने हैं। संविधान के अनुच्छेद 35 ए में जम्मू-कश्मीर से बाहर के लोगों द्वारा राज्य में अचल संपत्ति खरीदने पर रोक है। अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार है।