रोहतक 28 अगस्त।दो साध्वियों के साथ बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह को सीबीआई अदालत ने आज दोनो मामलों में 10 -10 वर्ष की सजा सुनाई है।इसके साथ ही 15- 15 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
राम रहीम को गत शुक्रवार को दोषी करार दिए जाने के बाद बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के कारण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सजा सुनाने के लिए जेल के भीतर आज अदालत लगी,और वहीं पर राम रहीम को सजा सुनाई गई।दोनो ही सजाएं अलग अलग चलेगी ,यानी उन्हे 20 वर्ष जेल में गुजारने होंगे।जुर्माने की राशि में से 14- 14 लाख रूपए पीडित साध्वियों को दिए जायेंगे।
विशेष अदालत के न्यायधीश जगदीप सिंह ने इस अदालत में ही सीबीआई एवं राम रहीम के अधिवक्ता सजा की अवधि तय करने पर बहस को सुना और उसके बाद सजा का ऐलान किया। न्यायधीश सिंह दोपहर बाद हेलीकाप्टर से रोहतक जेल अपने दो सहयोगियों के साथ जेल परिसर पहुंचे थे।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकुला में हिंसा की घटनाओं के बाद गत 26 अगस्त को ही सीबीआई की विशेष अदालत को अदालत रोहतक जेल के भीतर ही लगाने का आदेश दिया था। आमतौर पर दोषी करार दिए जाने के बाद सजा सुनाए जाने के लिए अदालत के समक्ष कैदी को फिर पेश किया जाता है।राम रहीम को इसके लिए फिर पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत फिर पेश किया जाना था।
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